Jamtara : जामताड़ा के जिला जज प्रथम श्रीशदत्त त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. अदालत ने जामाताड़ा थाना क्षेत्र के चेंगाईडीह गांव निवासी आरोपी कुतुबुल्ला अंसारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीना की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत पर जामताड़ा थाना में कांड संख्या 106/22 के तहत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी के अनुसार, चेंगाईडीह गांव निवासी कुतुबुल्ला अंसारी ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से 4 माह तक शारीरिक संबंध बना रहा था. मामले की शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे ने पीड़िता के पिता के साथ आरोपी ने गाली-गलौज व मारपीट की. यह भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-protest-against-construction-of-water-tank-in-tisri-police-chased-away-work-started/">गिरिडीह
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