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जामताड़ा : विवाहि‍ता की हत्‍या मामले में पति‍, ससुर समेत 4 दोषी करार

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जिले के बिंदापाथर थाना क्षेत्र के धसनियां स्थित ससुराल में छाया देवी की हत्या मामले में कोर्ट ने पति समेत 4 आरोपि‍यों को दोषी ठहराया है. जिला जज तृतीय देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 27 मई को मामले की अंतिम सुनवाई पूरी की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पति राजू यादव, ससुर ठाकुर यादव, भैसूर बच्चन यादव व गोति‍नी गुड़िया देवी उर्फ मोनिका को दोषी करार दिया. पति राजू यादव पहले से ही जेल में है. उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. शेष तीन आरोपी जमानत पर रहने के कारण कोर्ट में उपस्थित हुए. दोषी पाए जाने के बाद उन्‍हें भी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 30 मई निर्धारित की है.

विवाहिता को अक्‍सर प्रताड़ि‍त करते थे ससुराल वाले

छाया देवी की हत्या 26 फरवरी 2019 को धसनियां स्थित ससुराल में कर दी गई थी. इस संबंध में मृतका के पिता देवघर के चित्रा आमजोरा निवासी गौउर यादव ने बिंदापाथर थाना में प्रथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें पिता ने आरोप लगाया था कि पति समेत सभी आरोपी उसकी बेटी को 2 लाख रुपए दहेज के लिए लगातार प्रताड़ि‍त कर रहे. अंत में गला दबा कर उसे उसे मार डाला गया. छाया देवी ने एक बच्ची को जन्म दिया था. इसके बाद से उसे और प्रताड़ि‍त किया जाने लगा. लेने के बाद ससुराल वालों द्वारा ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा. मामले में सरकार की ओर से कुल 10 गवाहों की गहवाही कराई गई. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान दर्ज किया गया था. यह भी पढ़ें : जामताड़ा">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=318163&action=edit">जामताड़ा

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