Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

जामताड़ा : विवाहिता की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

Advertisement
Advertisement
Jamtara : जामताड़ा ">https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/news/jharkhand-man-kills-wife-for-dowry-in-jamtara-129326575.html">

(Jamtara)-
छाया देवी नामक विवाहिता की दहेज हत्या मामले में दोषी पति समेत ससुर, जेठ व गोतनी को  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने अंतिम सुनवाई करते हुए सजा सुनाई. बिंदापाथर थाना कांड संख्या 70/19 के सूचक गौर यादव ने अपनी बेटी छाया देवी की दहेज हत्या">https://www.livehindustan.com/jharkhand/jamtara/story-modified-accused-of-killing-the-married-woman-by-giving-poison-the-father-of-the-deceased-applied-in-the-police-station-5716600.html">हत्या

का मामला थाना में दर्ज कराया था. मामले में धसनियां निवासी राजू यादव, मोनिका देवी, ठाकुर महतो और बच्चन यादव को आरोपी बनाया गया था. गौर यादव देवघर जिला के चित्रा थाना अंतर्गत आमजोर का निवासी है. उसकी बेटी छाया देवी की शादी वर्ष 2016 में राजू यादव के साथ हुई थी. सूचक ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद आरोपी एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज मांगने लगा. दहेज की रकम देने के लिए बेटी छाया देवी को ससुराल में प्रताड़ित किया गया. रकम नहीं देने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी जाती थी. दिनांक 24 फरवरी 2019 को बेटी के ससुराल से गौर यादव को फोन आया कि उसकी बेटी की तबियत बिगड़ गई है. सूचक बेटी को देखने ससुराल पहुंचे. बेटी खटिया पर मृत">https://hindi.news18.com/news/jharkhand/east-singhbum-two-suspicious-cases-of-alleged-murder-in-sinhbhoom-and-jamtara-of-jharkhand-3647610.html">मृत

पड़ी थी. बेटी के गले में रस्सी के चिह्न और कनपट्टी पर जख्म के निशान थे. मामले में कुल 10 गवाहों ने गवाही दी. बचाव पक्ष से एक गवाह ने गवाही दी. सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी पति राजू यादव को 304 बी 34 के तहत आजीवन कारावास तथा मोनिका देवी एवं ससुर ठाकुर महतो को 7 साल कैद की सजा मुकर्रर की. मृतका के भेंसुर बच्चन यादव को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=320270&action=edit">यह

भी पढ़ें : जामताड़ा : सोनबाद पंचायत में पंचायत समिति सदस्य का पुनर्मतदान शांतिपूर्ण संपन्न [wpse_comments_template]  

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही