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जामताड़ा : पति की गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध, पत्नी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

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Jamtara : जामताड़ा  (Jamtara)- पति पर जानलेवा हमला मामले में पत्नी दोषी पाई गई. जिला जज तृतीय देवेश कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पत्नी मैम वाला पाल को गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए 5 साल की सश्रम कारावास की सजा 25 मई को सुनाई. हमला में पति गंभीर रूप से जख्मी हुआ था. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया. इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई. 25 मई को मामले की अंतिम सुनवाई हुई. सजा सुनाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. मामला 5 अप्रैल 2018 की है. आरोपी का मृतक पति केना रामपाल घर में सो रहा था. पत्नी मैम वाला पाल ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया. गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतका के भाई कुंडहित थाना क्षेत्र के हरिनारायणपुर निवासी लखपति पाल ने मामला दर्ज कराया था. कुल 11 गवाहों के परीक्षण किए गए. सरकार की ओर से अपना पक्ष अपर लोक अभियोजक बशीर अहमद खान ने रखा. न्यायालय ने आरोपी मैम वाला पाल को 24 मई को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दिया था. 25 मई को सजा की तिथि मुकर्रर थी. आरोपी के कोई भी परिजन न्यायालय में उपस्थित नहीं थे. घटना के बाद से आरोपी जेल में है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=317199&action=edit">यह

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