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जामताड़ा : गांजा तस्कर को 10 हजार नगद समेत तीन साल की सजा

Jamtara : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की कोर्ट ने  एनडीपीएस एक्ट के तहत मिहिजाम थाने में गांजा तस्करी के दर्ज मामले के एक आरोपी को दस हजार रुपये अर्थदंड समेत तीन साल कारावास की सजा मुकर्रर की. 12 अप्रैल को उक्त कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था. गांजा तस्कर का नाम मिहिजाम थाना क्षेत्र के राजबाड़ी शमशान रोड निवासी अशोक कुमार ठाकुर है. 17 दिसंबर 2020 को उसके घर से 3 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया था. उसके पेंट के पॉकेट से भी 45 पुड़िया गांजा बरामद हुआ था. बरामद गांजा को वह बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था. इस मामले में कोर्ट ने कुल 9 गवाहों से पूछताछ की. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=287854&action=edit">यह

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