Jamtara News : जामताड़ा जिले में राशन कार्ड का गलत तरीके से लाभ उठा रहे अपात्र लोगों पर प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार ने अपात्र राशन कार्डधारकों को तत्काल अपना कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है. विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जांच के दौरान अपात्र पाए जाने पर संबंधित लाभुकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
निर्धारित मापदंड के अनुसार, परिवार का कोई सदस्य सरकारी या स्वायत्त संस्था में नौकरी करता है, आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर या जीएसटी का भुगतान करता हे, तो वह राशन कार्ड के लिए अपात्र माना जाएगा. इसके अलावा पांच एकड़ से अधिक सिंचित या दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि, चार पहिया वाहन, पंजीकृत उद्यम का स्वामित्व, सरकारी आवास योजना को छोड़कर तीन या अधिक कमरों का पक्का मकान तथा पांच लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य का चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवार भी पात्रता से बाहर हैं.
विभाग ने ऐसे लाभुकों से अपील की है कि वे कार्रवाई से पहले स्वयं राशन कार्ड सरेंडर कर दें. कार्ड jsfss.jharkhand.gov.in पोर्टल पर ‘Cardholder Login’ के बाद ‘Surrender Card’ विकल्प से ऑनलाइन या संबंधित डीएसओ/बीडीओ कार्यालय में आवेदन देकर ऑफलाइन सरेंडर किया जा सकता है. शिकायत व जानकारी के लिए 1967 या 18002125512 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.
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