Jamtara News : जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के चौकुन्दा स्थित पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने आरोपी फिरोज अंसारी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे चार वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नाला थाना क्षेत्र निवासी कृष्ण माजी का पुत्र जनार्दन माजी फतेहपुर के चौकुन्दा स्थित पेट्रोल पंप पर काम करता था. 22 मार्च 2025 की शाम वह ड्यूटी के लिए पेट्रोल पंप पहुंचा था. शाम करीब सात बजे बाइक पर सवार तीन युवकों ने वहां पहुंचकर जनार्दन माजी को गोली मार दी. उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.
इस संबंध में पिता कृष्ण माजी ने फतेहपुर थाना में मामला दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फिरोज अंसारी को दोषी पाया.
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