Jamtara : जामताड़ा जिला कोर्ट ने 9 साल पुराने साइबर ठगी मामले में फैसला सुनाया. जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी दिवाकर मंडल व मिथुन मंडल को सश्रम करावास के साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.
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यह मामला 11 मार्च 2017 का है. कर्माटांड़ पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में दिवाकर मंडल व मिथुन मंडल को गिरफ्तार किया था. छापेमारी में पुलिस ने आरोपियों के पास से आधा दर्जन मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी. जांच में यह भी सामने आया कि दोनों लंबे समय से साइबर ठगी के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में सात गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया. दोनों पक्षों की जिरह, गवाहों की गवाही और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया.
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