जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनाया फैसला
Jamtara : जामताड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 26 सितंबर मंगलवार को एक मामले में एसबीआई नाला शाखा को पीएमईजीपी के तहत लिए गये लोन की 95 हजार 550 रुपए सब्सिडी राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है. आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल ने मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति के लिए वादी को मुकदमा खर्च 10 हजार रुपए देने का आदेश दिया है. 45 दिन के अंदर सभी राशि का भुगतान नहीं करने पर बैंक को 3 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक ब्याज के साथ राशि देनी होगी.यह है मामला
नाला के वादी राहुल डोकानिया ने जिला उपभोक्ता फोरम में बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ 16 मार्च 2019 को परिवाद पत्र दाखिल किया था. जिसमें कहा था कि पीएमईजीपी स्वरोजगार योजना के तहत उसने एसबीआई नाला शाखा से 2 लाख 60 हजार रुपए लोन लिया था. जिसका ब्याज समय पर दे रहा था. लेकिन एसबीआई नाला शाखा ने सब्सिडी राशि के लिए स्टेट डायरेक्टर ऑफ खादी एवं विलेज इंड्रस्ट्रीज कमीशन रांची को समय पर सूचना नहीं दी. बैंक की लापरवाही के कारण उसे लोन की सब्सिडी राशि नहीं मिल सकी. तथ्यों को देखने के बाद आयोग ने बैंक शाखा को सब्सिडी राशि 95550 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया. वहीं, वादी को हुए उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति के लिए बैंक को 30 हजार और वाद खर्च के रूप में 10 रुपए अदा करने का आदेश दिया. मौके पर आयोग के सदस्य संचिदा दां, रिजवाजुल हक, अधिवक्ता अशोक तिवारी, अमित कुमार राय आदि मौजूद थे. यह भी पढ़ें : गोड्डा">https://lagatar.in/godda-youth-accused-in-kidnapping-of-teenage-girl-sentenced-to-five-years-imprisonment/">गोड्डा: किशोरी के अपहरण में आरोपी युवक को पांच वर्ष कारावास की सजा [wpse_comments_template]
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