alt="" width="297" height="169" /> सांकेतिक फ़ोटो[/caption] हालांकि आयोजन समिति के निर्देश पर चयनित लाभुकों ने पंचायत के मुखिया से विहित प्रपत्र को अभिप्रमाणित कराया है. परिजनों ने भी विवाह के निर्धारित आयु सीमा की योग्यता का स्वघोषणा पत्र दिया है. परंतु सीडब्लूसी ने उसे अमान्य करार देते हुए कहा है कि मैट्रिक के एडमिट कार्ड, पंचायत व नगर पंचायत द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज ही मान्य होंगे. विवाह से पूर्व यह निर्धारित किया जाए कि बाल विवाह नही हो. साथ ही उम्र के वैध दस्तावेज प्राप्त करने के बाद ही शादी कराना सुनश्चित करें. जिसे लेकर सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ने की बात कही जा रही है. आयोजन समिति के अध्यक्ष तरूण कुमार गुप्ता ने भी वैध दस्तावेज वाले जोड़ो की ही शादी कराने का भरोसा दिया है. यह">https://lagatar.in/jamtara-cm-takes-initiative-to-restart-palasthali-rail-line/">यह
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