Jamtara : 17 अप्रैल 2015 को बागडेहरी गांव निवासी जयदेव धीवर को कुल्हाड़ी से प्रहार कर जख्मी कर दिया गया था. पश्चिम बंगाल के सिउड़ी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में 29 मार्च को जामताड़ा व्यवहार न्यायालय के जिला जज तृतीय देवेश कुमार त्रिपाठी की बेंच ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. पहले दोषी बीजू गोराई को सजा के तौर पर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की. दूसरे दोषी काजल गोराई को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
घटना के दिन 17 अप्रैल 2015 को जयदेव धीवर अपने गांव स्थित तालाब में मछली की रखवाली कर रहा था. दोनों दोषियों ने हथियार से लैस होकर जयदेव पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. गंभीर अवस्था में उसे सिउड़ी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दोनों के खिलाफ बागडेहरी थाना में कांड संख्या 37/15 दर्ज है. इसी मामले में 29 मार्च को दोनों को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की गई.
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