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जामताड़ा : दो साइबर अपराधियों को मिली एक साल की सजा

Jamtara : साइबर के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रीशदत्त त्रिपाठी ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के मुरलीडीह गांव के आरोपित महेंद्र मंडल और संतोष मंडल  को 1 साल की सजा और ₹50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.  प्रभारी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने बताया कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के मुरलीडीह गांव के महेंद्र मंडल और संतोष मंडल पर पुलिस ने साइबर थाना में  2020 में मामला दर्ज कराया था. अदालत ने सभी गवाहों का बयान कलमबद्ध कर मामले को सही पाया है. भारतीय दंड विधान की धारा 66 सी में आरोपित महेंद्र मंडल और संतोष मंडल को 1 साल की सजा और ₹50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. वही भारतीय दंड विधान की धारा 471 में एक साल की सजा और ₹ 05 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर में 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है.  दोनों आरोपी अभी मंडल कारा में बंद हैं. यह भी पढ़ें : दुमका">https://lagatar.in/mini-secretariat-to-be-built-in-dumka-cm-sought-proposal/">दुमका

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