: कदमा छठघाट पर डूबे बिष्टो का शव बरामद
जब से चल रहा है प्रतिष्ठान तब से वसूला जाएगा बकाया
मानगो नगर निगम व्यवसायिक प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस बनवाने वाले से तब से शुल्क वसूली करेगा, जब से उसकी दुकान चल रही है. ट्रेड लाइसेंस का आवेदन करने वाले व्यक्ति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर जाकर जांच की जाएगी. उसका एग्रीमेंट देखा जाएगा और उसी आधार पर उससे उतने ही साल का बकाया वसूला जाएगा जितने साल से उसकी दुकान प्रतिष्ठान चल रहा है. इसे भी पढ़ें :चांडिल">https://lagatar.in/chandil-police-is-running-intensive-campaign-against-growing-illegal-business-in-chowka-area/">चांडिल: चौका क्षेत्र में बढ़ते अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस चला रही सघन अभियान
ट्रेड लाइसेंस लेने वाले दुकानदार को प्रतिवर्ष शुल्क देना होता है, जो निम्न है.
100 वर्ग फीट की दुकान- 300 रुपये प्रति वर्ष शुल्क 101 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक दुकान- 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क 501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट तक दुकान 15 00 रुपये प्रति वर्ष शुल्क 1001 वर्ग फिट से अधिक क्षेत्रफल की दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान- 2500 रुपए प्रतिवर्ष शुल्क इसे भी पढ़ें :चांडिल">https://lagatar.in/chandil-police-is-running-intensive-campaign-against-growing-illegal-business-in-chowka-area/">चांडिल: चौका क्षेत्र में बढ़ते अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस चला रही सघन अभियान [wpse_comments_template]

Leave a Comment