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पत्नी की हत्या के दोषी जतरू को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने अपनी पत्नी की गैर इरादतन हत्या करने के जुर्म में जेल में बंद पति जतरू कच्छप को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. शनिवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. दोषी जतरु कच्छप धुर्वा थाना क्षेत्र के जोजोसोरिंग गांव का निवासी है. आरोपों के मुताबिक, शादी के एक साल के अंदर ही 13 मार्च 2022 को मामूली विवाद को लेकर नवविवाहिता को मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत अस्पताल में हो गई थी. घटना को लेकर मृतका के भाई मुन्ना कच्छप ने धुर्वा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ट्रायल के दौरान सभी आरोप सही पाए गए. इसे भी पढ़ें -सासाराम">https://lagatar.in/brown-sugar-is-being-supplied-from-sasaram-to-ranchi-two-youths-arrested-for-buying-and-selling/">सासाराम

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