Ranchi : रांची सिविल कोर्ट से करीब दो दशक तक आतंक का पर्याय रहे जयनाथ साहू को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उसे आर्म्स एक्ट के मामले ाए में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. रांची सिविल कोर्ट के JMFC18 (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) मान्या टंडन की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. यह केस करीब 25 वर्ष पुराना है, जिसमें रांची के लापुंग थाना में वर्ष 1999 में जयनाथ साहू के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पिछले वर्ष ही जयनाथ साहू ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. जब उसने सरेंडर किया था, तब उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. पिछले एक वर्ष में उसे कई मामलो में साक्ष्य के अभाव में रिहा किया जा चुका है.
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