Vinit Abha Upadhyay Ranchi: जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक की लालपुर शाखा को राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के अनंतपुर निवासी पुष्पा शर्मा को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. उपभोक्ता फोरम ने बैंक की ओर से सेवा में कमी के लिए मुआवजे का आदेश दिया है. बैंक अपने लॉकर की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा, जिसके कारण एक लॉकर से शर्मा के 8 लाख रुपये के गहने चोरी हो गए, यह आदेश लॉकर से गहनों की चोरी के आठ साल बाद आया है. इस संबंध में 27 जनवरी, 2015 को लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बैंक के द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी में कहा गया था कि गणतंत्र दिवस के कारण बैंक बंद होने के बाद बदमाशों ने खिड़की से बैंक में प्रवेश कर चार लॉकर तोड़ दिए. इसे पढ़ें- हजारीबाग">https://lagatar.in/hazaribagh-jharkhand-primary-teachers-association-demands-amendment-in-priority-list-letter-written-to-dc/">हजारीबाग
: झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने की वरीयता सूची में संशोधन की मांग, डीसी को लिखा पत्र हालांकि बैंक ने फोरम में कहा कि शर्मा और बैंक के बीच संबंध `मकान मालिक` और `किराएदार` जैसा था न कि `बेलर` और `बेली` जैसा, और इसलिए लॉकर में रखी किसी भी सामग्री के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. गुजरात राज्य आयोग और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता फोरम ने पाया कि `बैंक उसकी सेवा में कुरीतियों के लिए जिम्मेदार है` और 60 दिनों के भीतर मुआवजे के साथ वेतन का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर फोरम ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया. इसे भी पढ़ें-राष्ट्रीय">https://lagatar.in/exchange-of-enlightening-thoughts-is-a-pleasant-experience-manish-jaiswal-2/">राष्ट्रीय
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रांची में पीएनबी के लॉकर से गायब हुए थे गहने, कंज्यूमर फोरम ने 3 लाख मुआवजा देने को कहा
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