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झार. कैबिनेट: आउटसोर्सिंग सिर्फ 5 साल का,कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति में आरक्षण समेत 10 प्रस्ताव पारित

Ranchi : अब सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से मैन पावर रखने में आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट(आउटसोर्सिंग) मैनुअल 2025 की स्वीकृति दी गई. इस नीति के तहत आउटसोर्स कर्मियों को अब कम से कम 5 साल के लिए अनुबंधित किया जाएगा, जिसके बाद 3 साल का विस्तार संभव होगा. आउटसोर्स कर्मियों को प्रति वर्ष 3% की वेतन वृद्धि मिलेगी. सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन देना होगा. आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा. आउटसोर्स कर्मियों को 4 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा. जैप आइटी में ग्रिवांस सेल का भी गठन किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब और कॉपी
राज्य के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में वर्ग-9 से वर्ग-10 तक की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्रछात्राओं को पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी के निःशुल्क देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इस पर 4 करोड़ 84 लाख 91 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके तहत 41,755 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे.
जल संरक्षण आयोग के गठन का फैसला
झारखंड सरकार ने जल संरक्षण आयोग के गठन का फैसला किया है, इसका उद्देश्य राज्य के समेकित विकास के लिए राज्य में स्थित रिभर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन करना है. आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष होगा और इसमें विकास आयुक्त अध्यक्ष और विभागीय सचिव सदस्य सचिव होंगे.
सांइंस मैगजिन और कंप्टीटिव मैगजीन का होगा वितरण
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लिए साइंस मैगजीन तथा कक्षा-11 से 12 के लिए कंप्टीटिव मैगजीन के मुद्रण एवं वितरण की स्वीकृति दी गई. वर्ग नौ से 12 के लिए साइंस मैगजीन का वितरण 2723 स्कूलों में किया जाएगा. वहीं कक्षा 11 से 12 तक के लिए 996 स्कूलों में कंप्टीटिव मैगजीन का वितरण किया जाएगा. इसके मुद्रण में हर साल 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
राजीव रंजन चौबे, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, बुण्डू, राँची एवं अफजल हसनैन हक्की, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, राँची की सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में परिवर्तित्त करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक सम्प्रति कनीय सचिवालय सहायक के पद के विरूद्ध समायोजन करने की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर विकेश को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई. राज्य योजना अन्तर्गत चतरा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटखोरी के भवन निर्माण की योजना में गबन की गई राशि का उपायुक्त, चतरा द्वारा वसूली कर राजकोष में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की राशि के समतुल्य राशि 22,07, 722/- रूपये पुनः आवंटित करने की स्वीकृति दी गई. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखण्ड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं०-1) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 3329/2022, राम विलास सिंह बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में राम विलास सिंह, सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं देय ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.   https://www.youtube.com/live/Zp-9zl9OLcU

 
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