Ranchi : झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झरेरा) ने अब तक रियल एस्टेट डेवलपरों के 304 प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए हैं. वहीं एक डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट सरेंडर कर दिया है. सरेंडर किए गए प्रोजेक्ट का नाम सनसाइन हाईट्स है. इस प्रोजेक्ट को कांके में डेवलप करना था. वहीं 110 प्रोजेक्टों को अवधि विस्तार दिया गया है.
ऑनलाइन 1024 और ऑफलाइन 620 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड किए गए हैं. फिलहाल झरेरा के पास 18 रजिस्टर्ड एजेंड हैं. कुल 68 शिकायतों का निष्पादन किया गया है. अब रियल एस्टेट डेवलपरों के लिए नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के तहत डेवलपरों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी गई है.
समय सीमा और जुर्माना
• इंडिविजुअल भवनों के लिए : तीन प्लस दो साल का समय निर्धारित है.
• ग्रुप हाउसिंग के लिए : पांच प्लस दो साल का समय निर्धारित है.
• जुर्माना : यदि डेवलपर समय सीमा का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.
ये भी है जरूरी
• डेवलपरों को लैंड ओनर से जीएसटी लेना अनिवार्य है.
• झारखंड में रियल एस्टेट परियोजनाओं का झरेरा के साथ पंजीकरण अनिवार्य है.
• नियमों का उल्लंघन करने वाले डेवलपरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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