Ranchi : झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों (त्रिस्तरीय) के मानदेय भुगतान और टीए-डीए के लिए दिशा- निर्देश जारी हुआ
है. पंचायती राज निदेशालय, झारखंड ने इस संबंध में सभी जिलों के डीडीसी को लेटर जारी किया
है. इसमें बताया गया है कि पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का मानदेय, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता का भुगतान करने के लिए 13
करोड़ रुपये दिए गये
हैं. उपावंटन की गई राशि 24 जिलों के लिए 10
करोड़ 63 लाख 86 हजार रुपये
है. इस राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किया जाना
है. पंचायती राज निदेशालय के अनुसार मानदेय और अन्य भत्ते की निकासी के व्ययन पदाधिकारी डीडीसी
होंगे. डीडीसी, जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मानदेय की निकासी
करेंगे. वहीं निर्धारित प्रावधान और फॉर्मेट के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख, उप प्रमुख तथा मुखिया, उप मुखिया को मानदेय की निकासी के लिए जिम्मेवार बनाया गया
है. आवंटित राशि खर्च नहीं होने की की स्थिति में शेष राशि मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक पंचायती राज विभाग, झारखंड को वापस करनी
होगी. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को कितना मिलता है मानदेय
जिला परिषद अध्यक्ष को प्रतिमाह 12 हजार रुपये, उपाध्यक्ष को 10 हजार, प्रमुख को 8000, उप प्रमुख को 4000, मुखिया को 2500, उप मुखिया को 1200, जिप सदस्य को 2500, पंचायत समिति सदस्य को 1000 और ग्राम पंचायत सदस्य को मानदेय के तौर पर 500 रुपये मिलता
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