Search

सेवा का अधिकार देने मामले में झारखंड बना अव्वल राज्य

  • उपलब्धि : कुल 1645 आवेदनों में 15812 का तय समय पर निपटारा, 96.32 फीसदी सेवा कार्य संपन्न
  • तय समय पर जारी हुआ 13605 पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • होल्डिंग टैक्स के 80 फीसदी से अधिक मामले निपटाए गए
Ravi Bharti Ranchi : झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत तेजी से आम नागरिकों को स्वाएं दी जा रही है. इसमें झारखंड राज्य अव्वल है. अब तक तय समय में सेवा का अधिकार के तहत 13605 पोस्टमार्टम रिर्पोट जारी किए गए. वहीं होल्डिंग टैक्स से जुड़े 80 फीसदी से अधिक मामले निपटा दिए गए. तय समय पर 81.82 फीसदी को क्रशर लाइसेंस दे दिया गया है. स्वास्थ्य चिकित्सा में तय समय पर 98.34 फीसदी लोगों के मामलों का निष्पादन कर दिया गया. श्रम विभाग से जुड़े 92.32 फीसदी लोगों को तय समय पर सेवा दी गई. वहीं परिवहन विभाग से जुड़े 91.38 फीसदी काम तय समय पर निपटाए गए. बता दें कि झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न सेवाओं से जुड़े कुल 1645 आवेदन आए थे, जिसमें से 15812 मामलों का निपटारा कर दिया गया. तय समय पर सेवा देने का आंकड़ा 96.32 फीसदी रहा. 101 आवेदन अस्वीकृत किए गए, जबकि 121 आवेदन के निपटारे के लिए प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जारी है.

कीटनाशक व खाद दुकान लाइसेंस के 66 आवेदन अस्वीकृत

झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत कीटनाशक और खाद दुकानों के लाइसेंस के लिए आए 66 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया. इनमें कीटनाशक दुकान के लाइसेंस से जुड़े 27 और खाद दुकान के लिए 39 लोगों ने आवेदन दिया था. दरअसल, सरकार ने तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों का उत्पादन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रखने वालों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है. इसके मुताबिक, अब समय सीमा दो साल की बजाय चार साल कर दी गई है. यह कदम कीटनाशक नियम, 1971 के नियम संख्या 9 के उप-नियम 4 (बी) में संशोधन के माध्यम से उठाया गया है.

कीटनाशक बेचने के लिए करना होगा कोर्स

अब फार्मासिस्ट की तरह फसल रोगों से संबंधित कीटनाशक बेचने के लिए एक साल का कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है. अब कृषि विभाग द्वारा खाद एवं कृषि उर्वरक बेचने के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंस के लिए बायो साइंस में स्नातक होना अनिवार्य कर दिया गया है. दुकानदारों को उर्वरक और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस जारी रखने के लिए एक साल का डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया है. दुकानदार तब तक किसानों को खाद व कीटनाशक नहीं बेच सकेंगे, जब तक उनके पास बीएससी (केमेस्ट्री), कृषि, बीएससी (मैथ) में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं होगी.

कीटनाशक दुकान लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र निवास प्रमाण पत्र पैन कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो स्नातक पास का प्रमाण पत्र दुकान या फर्म का नक्शा इसे भी पढ़ें : तुष्टिकरण">https://lagatar.in/congress-gang-which-is-spreading-the-poison-appeasement-wants-snatch-your-rights-give-them-special-community-pushkar-singh-dhami/">तुष्टिकरण

का जहर घोल रही कांग्रेसी गैंग, आपका अधिकार छीनकर विशेष समुदाय को देना चाहती है- पुष्कर सिंह धामी
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//