Search

 
 
 

झारखंड थोक शराब टेंडर मामला :  CBI जांच से संबंधित PIL के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

 
Ranchi/Delhi  :  झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसको लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन ) दाखिल किया है. एसएलपी में सरकार ने कहा है कि थोक शराब के लिए जारी टेंडर से जुडी जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यानी सरकार ने जनहित याचिका की मेनटिब्लिटी को ही चुनौती दी है. याचिका में यह भी कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट के पीआईएल (पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन) रूल्स का भी पालन नहीं किया गया है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है.

अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की थी जनहित याचिका

दरअसल थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी. पूर्व में हुई सुनवाई में अदालत ने राजीव कुमार का नाम इस केस से हटा दिया और स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहा है. [wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही