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झारखंड कैबिनेट : ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण के लिए बनेगा आयोग, माध्यमिक विद्यालयों में 3,960 पदों की मंजूरी

  • राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर
  • आंगनबाड़ी सेविकाओं व महिला पर्यवेक्षिकाओं को मिलेंगे 29,134 स्मार्टफोन
    Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण के लिए आयोग की स्थापना को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. राज्य में 34 स्थानीय निकायों का चुनाव लंबित है, जबकि 14 यूएलबी का कार्यकाल मई 2020 में समाप्त हो गया. अन्य 20 स्थानीय निकायों का कार्यकाल इस साल 27 अप्रैल को पूरा हुआ है. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राज्य के189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 3,960 पदों की स्वीकृति दी गई. राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2023 और राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी.

    कैबिनेट के अहम फैसले

    • औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करते हुए ये फैसला लिया गया कि अब झारखंड में महिलाएं नाईट शिफ्ट में काम कर सकेंगी बशर्ते उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो.
    • अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय), रांची की स्थापना के लिए 120 एकड़ भूमि 99 वर्ष के लीज पर उपलब्ध कराने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के मध्य किए गए एमओयू में विश्वविद्यालय की स्थापना के अतिरिक्त उसी भूमि पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु एमओयू में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
    • विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अन्तर्गत रामगढ़ जिले के गोला में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए पचीस करोड़ दो लाख की स्वीकृति दी गई.
    • आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
    • झारखंड राज्य योजना के तहत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति
    • राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों रिम्स, रांची और फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में कोविड-19 के RT-PCR सैंपल की जांच के लिए 50,000 टेस्टिंग किट खरीदने के लिए राज्य आपदा राहत कोष से 6 करोड़ 95 लाख 90 हजार के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
    • सीएसआर के तहत महगामा, गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सौजन्य से 300 शय्या वाले अस्पताल के निर्माण के लिए 3 अरब 7 करोड़ 44 लाख 55 हजार 8 सौ रुपये की योजना और PPP मोड पर इसके संचालन की स्वीकृति.
    • डॉ विनोद कुमार, सिविल सर्जन, रांची के अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने की स्वीकृति.
    • आंगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने की स्वीकृति
    • झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति.
    • राष्ट्रीय आयुष मिशन चालू योजना के अंतर्गत 478 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 75 करोड़ 14 लाख 16 हजार रुपये की स्वीकृति.
    • पंचम झारखंड विधानसभा का एकादश (बजट) सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति.
    • आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए 29,134 स्मार्टफोन की खरीद की स्वीकृति. एक फोन की लागत 8 हजार रुपये.
    • देवघर में राजकीय श्रावणी मेला-2023 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था बनाने के लिए 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति.
    • राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अन्तर्गत संचालित चार राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति.
    • वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक को पुनर्पूंजीकरण सहायता के लिए राज्य योजना मद में ( 15% हिस्सा पूंजी) 3 करोड़ 38 लाख 63 हजार रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति.
    • झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023 के गठन की स्वीकृति.
    • झारखं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के प्रशिक्षकों के मानदेय के निर्धारण की स्वीकृति.
    • नंद किशोर गुप्ता (झाप्रसे) तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के विरूद्ध विभागीय संकल्प के द्वारा तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने की स्वीकृति.
    • श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के नए परिसर के लिए प्रस्तावित स्थल (अंचल-नगड़ी के मौजा- कूटे एवं लाबेद के भू-खंडों) से गुजरने वाले मास्टर प्लान के रोड को संस्थान परिसर में कुछ भाग तक स्थान परिवर्तन करने की स्वीकृति.
    • नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 8 सौ 58 करोड़ 86 लाख 13 हजार की लागत पर Interception & Diversion (1&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, धनबाद योजना का पीपीपी मोड पर Hybrid Annunity Mode (HAM) पर कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति.
    • रांची नगर निगम के घाघरा में 2 एकड़ 83 डिसमल भूमि को लोक निजी भागीदारी पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल निर्माण हेतु रांची नगर निगम एवं मेसर्स अपोलो के बीच किये गये लीज डीड को निरस्त किये जाने के साथ ही रांची नगर निगम को अंचल-नामकुम, मौजा- कल्याणपुर में 2.75 एकड़ प्राप्त भूमि को PPP पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल निर्माण हेतु अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई को लीज पर दिये जाने एवं भूमि का लीज रेंट निर्धारण की स्वीकृति.
    • श्रावणी मेला-2023 के सफल आयोजन हेतु 110 अस्पताल तथा औषधालय के अन्तर्गत विभिन्न मदों में 6 करोड़ 87 लाख की झारखं आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति.
    • झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के नये भवन में स्थानांतरण पर होने वाले व्यय के लिए दो करोड़ रुपये झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति.
    • राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति.
    • लातेहार के हेरहंज और बरियातु में सड़क चौड़ीकरण हेतु 85 करोड़ 97 लाख 45 हजार 4 सौ रुपये की स्वीकृति.
    • जामताड़ा के लहर मोड़, मुरलीपहाड़ी में सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए 31 करोड़ 24 लाख 10 हजार 4 सौ की स्वीकृति.
    • डॉ अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंका, गढ़वा को सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति.
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