Search

झारखंड कैबिनेट का फैसला : प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 50,000 सहायक शिक्षकों की होगी नियुक्ति

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 को स्वीकृति मिली है. इसके तहत राज्य में संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से दस तक पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को अब बढ़ी हुई दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी. सरकार ने इसके लिए 841 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 50 लाख छात्र-छात्राएं सीधे-सीधे लाभान्वित होंगे. कैबिनेट में कुल 38 प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है. इसमें सबसे प्रमुख 50,000 सहायक शिक्षकों के पद सृजित करने प्रस्ताव शामिल है. राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में चतुर्थवर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक के देय एक माह के मूल के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश देने की स्वीकृति दे दी है. इसे भी पढ़ें- पाकुड़">https://lagatar.in/pakur-former-minister-devidhan-besra-passes-away/">पाकुड़

: पूर्व मंत्री देवीधन बेसरा का निधन

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की दर में हुआ बदलाव

कैबिनेट की बैठक में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 8 ( कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8) और कक्षा 9 से 10 तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति दर में बदलाव किया गया है. यह दर 8 सितंबर 2014 से मिल रही वर्तमान राशि में बदलाव किया गया है.   पद का नाम      हॉस्टल से बाहर रहने वाले छात्र का दर (दिवाकालीन)     हॉस्टल में रहने वाले छात्र प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 4 तक)    500 रुपये     1500 रुपये मध्य विद्यालय (कक्षा 5 से 6 तक) 1000 रुपये   1500 रुपये उच्च विद्यालय (कक्षा 7 से 8 तक) 1500 रुपये   2000 रुपये उच्च विद्यालय (कक्षा 9 से 10 तक) 2250 रुपये   4500 रुपये नयी नियमावली के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की संशोधित राशि (छात्रवृत्ति की दर 10 माह तक देय होगी)  पद का नाम हॉस्टल से बाहर रहने वाले का दर (दिवाकालीन)   छात्रवास के लिए दर कक्षा 1 से 5 तक    1500 रुपये   1500 कक्षा 6 से 8 तक    2000 रुपये   2000 रुपये कक्षा 9 से 10 तक   4500 रुपये   4500 रुपये

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 हुआ लागू

कैबिनेट में झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव करते हुए झारखंड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 को लागू किया गया है. योजना के तहत योग्य छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में निम्न पाठ्यक्रमों के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी. इसमें सभी प्रोफेशनल कोर्स ग्रुप 1– ए, ग्रुप 1 बी, ग्रुप  1 सी (मेडिशिन, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, आर्किटेचर, डिजाइन फैशन टेक्नोलॉजी आदि) में दी जाने वाली छात्रवृत्ति,  ग्रुप 2 ए और ग्रुप 2 बी में दी जाने वाली छात्रवृत्ति और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में दी जाने वाली छात्रवृत्ति शामिल हैं.  कोर्स ग्रुप    हॉस्टल से बाहर रहने वाले का दर   छात्रवास के लिए दर ग्रुप  1– ए    1 लाख रुपये 90,000 रुपये ग्रुप  1 बी    90,000 रुपये  85,000 रुपये ग्रुप  1 सी   85,000 रुपये  80,000 रुपये ग्रुप  2 ए    75,000 रुपये  65,000 रुपये ग्रुप  2 बी    65,000 रुपये  60,000 रुपये ग्रुप  3             45,000 रुपये  40,000 रुपये ग्रुप  4             35,000 रुपये  30,000 रुपये

50,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का खुला द्वारा

हेमंत सोरेन कैबिनेट में प्रशिक्षित सहायक आचार्य (शिक्षकों) के कुल 50,000 पदों के सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गयी है. इसमें प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 पद और मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद शामिल हैं. इसे भी पढ़ें- प्रेम">https://lagatar.in/both-ak-47-and-bullets-recovered-from-prem-prakashs-ranchi-district-force-jawan-both-suspended/">प्रेम

प्रकाश के यहां से बरामद दोनों एके-47 और गोलियां रांची जिला बल के जवान की, दोनों सस्पेंड

छह डिग्री कॉलेजों में सृजित प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 87 पद हुए सृजित

रांची विवि अंतर्गत खिजरी, सिल्ली और कोलेबिरा डिग्री महाविद्यालयों और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में नवस्थापित टुंडी, गोमिया और आरएसपी-3 धनबाद डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 87 पदों का सृजन किया गया है.

झारखंड राज्य खाद्ध सुरक्षा योजना में अब 20 लाख लाभुकों को मिलेगा अनुदानित दर पर चावल

कैबिनेट में झारखंड राज्य खाद्ध सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है. पहले योजना के तहत लाभुकों की संख्या 15 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख किया गया है. इस योजना में आच्छादित लाभुकों को 5 किग्रा खाद्यान (चावल) प्रति लाभुक प्रति माह एक रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है. इसे भी पढ़ें- ईडी">https://lagatar.in/government-will-take-legal-action-against-media-organizations-linking-chief-ministers-name-with-the-main-accused-in-ed-raid/">ईडी

की छापेमारी में मुख्य आरोपी के साथ मुख्यमंत्री का नाम जोड़ने वाले मीडिया संस्थानों पर सरकार करेगी कानूनी कार्रवाई
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp