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- झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आवमानना केस पर निर्देश के बाद कार्मिक विभाग के संकल्प को किया शिथिल
- लाह की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, 4 लाख ग्रामीणों को होगा सीधा फायदा
- रांची-जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनने का रास्ता हुआ साफ
Ranchi : झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आवमानना मामले में आदेश के बाद कार्मिक विभाग के संकल्प के संकल्प को शिथिल कर दिया है. इससे जुड़े प्रस्ताव पर सोमवार को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान कर दी. इससे 2017 में हाई स्कूल शिक्षक के लिए चयनित हुए शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. पूववर्ती रघुवर सरकार ने जुलाई 2016 में नियोजन नीति की अधिसूचना जारी की थी. इसमें 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिले घोषित किए गये थे. इसके तहत शत-प्रतिशत स्थानीय लोगों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति का प्रावधान था. मामला हाईकोर्ट में गया. कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया. हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया और राज्य स्तरीय मेघा सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया. यह काम चल ही रहा था तभी सोनी कुमारी कोर्ट गयी और कहा कि मेधा सूची सही ढंग से प्रकाशित नहीं किया गया. इस नीति के तहत जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, वे भी सुप्रीम कोर्ट गए. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो इस नीति के तहत नियुक्ति सूची में आ चुके हैं और जो याचिकाकर्ता हैं, उनको मिलाकर राज्य स्तरीय मेधा सूची तैयार करें. इसके तहत हाई स्कूल के कई शिक्षकों और अन्य ग्रेड के लोगों के चयन हुआ था. अब चूंकि झारखंड सरकार पुराने संकल्प को वापस ले चुकी है, इसलिए इन लोगों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.
न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता का वेतन अब 40 हजार होगा
कैबिनेट ने झारखंड के विभिन्न कोर्ट में न्यायाधीशों के सहयोग के लिए सृजत विधि अनुसंसाधनकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता के मासिक वेतन में वृद्धि करने का फैसला लिया है. इसके तहत अब इन्हें 30 हजार के बदले 40 हजार रुपये वेतन मिलेगा. झारखंड में इनके पद की संख्या 25 है.
रांची और जमशेदपुर में बस टर्मिनल बनने का रास्ता साफ
कैबिनेट ने जमशेदपुर और रांची में पीपीपी मोड पर बनने वाले इंटर स्टेट बस टर्मिनल के लिए तैयार ड्राफ्ट कॉरिजेंडम को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी. अब जल्द ही इन दोनों बस टर्मिनल का निर्माण शुरू होने की संभावना है.
लाह की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा
झारखंड में लाह की खेती को सरकार कृषि का दर्जा प्रदान करेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्र के 4 लाख ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा. इससे जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु राज्य योजना से टॉप अप सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना के तहत 1299.275 लाख रुपये अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी. संशोधित बजट उपबंध के अंतर्गत 245.00 लाख रूपए के व्यय की स्वीकृति दी गयी.
धान क्रय के लिए सरकार बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ लोन लेगी
वहीं सरकार 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 776.00 करोड़ लोन लेगी. राज्य सरकार इसकी गारंटर बनेगी.
अब झारखंड में भी होगा स्टेट एनसीसी सेल
कैबिनेट ने तय किया है कि अब झारखंड का अपना स्टेट एनीसीसी सेल होगा. अब यह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्टेट एनसीसी सेल झारखंड के नाम से जाना जाएगा.
कैबिनेट के अन्य निर्णय
- झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति.
- मानव संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य में संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त) छात्र जो ग्रैजुएट अप्रेंटिंस एवं टेक्निकल अप्रेंटिंस के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें अतिरिक्त एक वर्ष के लिए एडवांस अप्रेंटिस एवं एडवांस टेक्निकल अप्रेंटिस के रूप में कार्य किए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी.
- झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति.
- राज्य के सभी सरकारी एवं निजी नर्सिग संस्थानों के लिए नर्सिग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023 की स्वीकृति.
- गत वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पर आयोजित हुए झारखंड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते महोत्सव पर हुए 5,32,11,439 करोड़ रूपए खर्च की घटनोत्तर स्वीकृति.
- झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 संशोधित झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम-7 (3) में संशोधन की स्वीकृति.
- झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति.
- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी धनंजय कुमार सिंह को कैंसर रोग के इलाज हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान की जाएगी.
- झारखंड राज्य लिपिक / लिपिक-सह-टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति.
- झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियन्ता, सिविल /इलेक्ट्रिक/यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति.
- झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य का नाम विनोद पांडेय के स्थान पर विनोद कुमार पांडेय होगा. संसोधन से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति
- झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की अवधि विस्तार की स्वीकृति.
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