- फोन की अवधि चार साल की होगी
Ranchi : झारखंड सरकार केस आईओ (अनुसंधान अधिकारी) को 25,000 रुपये का मोबाइल फोन देगी. यह प्रस्ताव 21 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में पारित किया गया था. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी किया है. जारी संकल्प में कहा गया है कि मोबाइल फोन की खरीददारी पुलिस मुख्यालय द्वारा की जायेगी. दिये गये मोबाइल फोन की अवधि चार साल होगी. अवधि समाप्त होने के बाद केस आईओ को उस फोन को विभाग के कार्यालय में जमाकर नया मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं. इस दौरान फोन की सुरक्षा और गोपनीयता का दायित्व संबंधित केस आईओ का होगा. इसके अलावा, सभी ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए डाटा रिचार्ज के लिए प्रति माह 500 रुपये भी दिये जायेंगे.
चार साल तक नहीं दिया जायेगा नया फोन
जारी संकल्प में यह भी कहा गया है कि चार साल तक केस आईओ को कोई नया मोबाइल सेट नहीं दिया जायेगा. रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने की स्थिति में केस आईओ को मोबाइल फोन विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा. तबादले होने पर भी फोन जमा करना अनिवार्य होगा.