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झारखंड : जेल में बंद दो बंदियों की मौत पर मुआवजा देने का निर्णय

Ranchi :  झारखंड में न्यायिक हिरासत के दौरान दो बंदियों के मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की सिफारिश के बाद राज्य सरकार ने परिजनों को तीन-तीन लाख का मुआवजा देने का निर्णय लिया है. यह राशि गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाएगी. इनको मिलेगा मुआवजा
  • समोल लोहरा (रांची के सोनाहातू निवासी) :   हत्या के आरोप में जेल में बंद था और 17 नवंबर 2022 को रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.
  • कुलदीप सोरेन (बोकारो के महुआटांड़ निवासी) : हत्या मामले में तेनुघाट जेल में विचाराधीन बंदी था. उसकी मौत 26 जनवरी 2024 को तेनुघाट अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी.
गौरतलब है कि न्यायिक हिरासत में हुई मौत मामलों में मानवाधिकारों की रक्षा और पीड़ितों के परिवारों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसे भी पढ़ें : प्रज्ञा">https://lagatar.in/pragya-singh-elected-general-secretary-of-scba-fights-case-for-jharkhand-in-sc/">प्रज्ञा

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