ड्रग्स सैंपलिंग चूक मामला : HC में हाजिर हुए झारखंड DGP और ATS एसपी
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा जब्त किये गये मादक पदार्थों की सही तरीके से सैंपलिंग नहीं करने, इससे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों को जमानत मिलने और एनडीपीएस केस में आरोपियों की सजा की दर कम होने को गंभीरता से लिया है. बुधवार को हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता, एटीएस के एसपी ऋषभ झा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्ट अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाएं ताकि पुलिस द्वारा जब्त किये गये मादक पदार्थों की सैंपलिंग सही तरीके से हो. इसके साथ ही मादक पदार्थ के अवैध कारोबार से जुड़े केस में सजा की दर बढ़े और मादक पदार्थ के कारोबारियों को सख्त सजा मिले.
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