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झारखंड : महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे आपराधिक घटनाओं की छह मार्च को समीक्षा करेंगे DGP

Ranchi :   राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे आपराधिक घटनाओं की डीजीपी अनुराग गुप्ता समीक्षा करेंगे. इसको लेकर डीजीपी 28 फरवरी को जिले के एसपी, एसएसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के साथ समीक्षा बैठक करने वाले थे. लेकिन कुछ कारणवश यह बैठक स्थगित हो गयी थी. जिसके बाद अब डीजीपी छह मार्च को समीक्षा बैठक करेंगे.

महिला और बच्चों के साथ बीएनएस की इन अलग- अलग 61धारा के तहत अपराध की होगी समीक्षा:

इस बैठक में महिलाओं और बच्चों से साथ बीएनएस के अलग-अलग 61 धाराओं के तहत हुए अपराध की समीक्षा की जायेगी.
  1. धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79, 64(1)(2), 65(1), 65(2), 66, 67, 68, 69, 70(1), 70(2), 71, 72, 73, 80, 81, 82(1), 82(2), 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 143, 144 के तहत हुए अपराध
  2. लैंगिंग अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 4, 6, 5,8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22 के तहत हुए अपराध
  3. एसटी-एससी अधिनियम से जुड़े धारा 3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1) के तहत हुए अपराध.
  4. घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण के लिए धारा 31, डायन प्रथा अधिनियम के लिए धारा 3,4,5,6 के तहत हुए अपराध और दहेज प्रथा अधिनियम के लिए धारा 3 और 4 के तहत हुए अपराध .

जोनल आईजी और रेंज के डीआईजी को दिये गये निर्देश :

  • - इन सभी 61 धाराओं के तहत दर्ज कांड में अनुसंधान की स्थिति.
  • - तीन महीने से अधिक समय से लंबित सुपरविजन के लिए केस की स्थिति.
  • - ऐसे सभी मामले जिनमें अभियुक्तों के खिलाफ कांड सत्य हुआ है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है.
  • - अभियुक्तों की गिरफ्तारी की स्थिति, यदि गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो उनके कारण.
  • - इन सभी 61 धाराओं में दर्ज ऑनलाइन प्राथमिक और की गयी कार्रवाई.
  • - सत्य पाये गये कांडों में विक्टिम कंपनसेशन के लिए की गयी कार्रवाई और लंबित मामले.
  • - यदि पीड़िता एसटी एससी श्रेणी में आती है तो संबंधित क्षेत्र के तहत कंपनसेशन की कार्रवाई.

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