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झारखंड : पेसा नियमावली बने बिना अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव पर संशय

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  • केंद्र लिख चुका है चार पत्र, हाईकोर्ट में भी आ चुका है मामला
Ranchi : आदिवासियों के लिए संविधान में मिली पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में पूरी तरह से लागू करने तथा अनुसूचित क्षेत्र में अलग से रेगुलेशन के रूप में पंचायती व्यवस्था की मांग राज्य में लंबे समय से होती रही है. राज्य में पेसा नियमावली नहीं होने के कारण पेसा निर्वाचन नियमावली भी नहीं बनायी गयी है. जिस कारण अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव कराये जाने पर संशय बना हुआ है. झारखंड हाईकोर्ट में पेसा नियमावली को लेकर W.P.(PIL)1589-2021 दायर की गयी थी. सरकार ने अपने हलाफनामे में कहा था कि राज्य में पेसा कानून लागू है. लेकिन जब नियमावली को लेकर न्यायालय ने जानना चाहा, तब सरकार की ओर से कहा गया कि नियमावली बनाई जा रही है. इसके बाद पंचायती राज विभाग पेसा नियमावली बनाने को लेकर सक्रिय हुआ. केंद्र सरकार भी झारखंड को पेसा नियमावली बनाने संबंधी चार पत्र लिख चुका है. https://www.youtube.com/watch?v=atUTnnp6p3w

पेसा निर्वाचन नियमावली के बिना आदिवासी इलाकों में नहीं कराये जा सकते पंचायत चुनाव

आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के प्रभाकर कुजूर कहते हैं- हाईकोर्ट ने W.P.(PIL)1589-2021 के मामले में राज्य में पेसा नियमावली नहीं होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था. लेकिन राज्य सरकार ने पेसा को लेकर न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया है. जब तक पेसा नियमावली नहीं बन जाती, तब तक संवैधानिक रूप से अनुसूचित इलाके में पंचायत चुनाव नहीं कराये जा सकते. नया राज्य बने 21 साल हो चुका है. लेकिन सरकार ने पेसा नियमावली नहीं बनाकर आदिवासी इलाके में शोषण और लूट को बढावा देने का काम किया है. चाहे जिस दल की सरकार रही हो, इसके लिए सभी दोषी हैं. भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, आजसू सभी पार्टीयों ने आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों से बंचित करने का काम किया है.

गैर अनुसूचित इलाके में चुनाव कराया जा सकता है

प्रभाकर कुजूर कहते हैं- राज्य के गैर अनुसूचित इलाके में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन अनुसूचित इलाकों में पंचायत चुनाव बिना पेसा नियमावली और निर्वाचन नियमावली बने संभव नहीं है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अगले पंचायत चुनाव तक के लिए अवधि विस्तार दिया है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने 8 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना में पूर्व में निर्वाचित प्रतिनिधियों को आगामी चुनाव तक कार्य करने का प्रवधान है. इसे भी पढ़ें –  BIG">https://lagatar.in/rk-rana-died-during-treatment-went-to-delhi-on-tuesday-by-air-ambulance/">BIG

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