Ranchi : हाईकोर्ट के पांच जजों की बेंच में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम (JET) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी की बहस के बाद केस से जुड़े प्रतिवादियों की ओर से आंशिक बहस हुई. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख मुकर्रर की है. (पढ़ें, कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर कसा तंज, एक ही चीज बार-बार बेचकर और सांप्रदायिक कार्ड खेलकर चुनाव नहीं जीत सकते)
झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल मामले में बेंच ने दिये दो अलग-अलग आदेश
दरअसल विद्या भारती चिन्मया विद्यालय के चेयरमैन मनीष कुमार मिश्रा, मनोरंजन कुमार सिन्हा, उपेंद्र कुमार पांडे और कृष्ण कुमार झा की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल मामले में झारखंड हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने दो अलग-अलग आदेश दिया है. दोनों आदेश विरोधाभासी होने के कारण यह मामला पांच जजों वाली बेंच के पास भेजा गया है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रौशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा.
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