विधानसभा में कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन विधेयक) 2021 पास
विधेयक में सिर्फ उद्योगों को शामिल किया गया है
अनंत ओझा ने कहा कि विधेयक में सिर्फ उद्योगों को शामिल किया गया है. आम उपभोक्ताओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए. इस पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि औद्योगिक इकाइयां जनरेटर से भी बिजली उत्पादित करते हैं. ऐसे में उनपर दो तरह का टैक्स लगता है. एक टैक्स डीजल का और दूसरा बिजली बिल का. ऐसे में उन्हें एक टैक्स से मुक्ति दिलाने की कोशिश के लिए यह विधेयक लाया गया है. इसे भी पढ़ें -बीजेपी">https://lagatar.in/bjp-mla-manish-jaiswals-suspension-back-speaker-directed-to-bring-him-inside/">बीजेपीविधायक मनीष जायसवाल का निलंबन वापस, स्पीकर ने अंदर लाने का दिया निर्देश [wpse_comments_template]
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