- कैशलेस इलाज की सुविधा देने में लापरवाही बरतने को लेकर की गयी कार्रवाई
Ranchi : झारखंड सरकार ने बीमा कंपनी टाटा एआईजी पर रोजाना 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है, जो 16 अप्रैल से प्रभावी है. यह कार्रवाई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने में लापरवाही बरतने को लेकर उठाया गया है.
क्या है पूरा मामला?
झारखंड सरकार ने 1 मार्च से अपने 1.62 लाख कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है. इसके तहत 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज और गंभीर मामलों में 10 लाख रुपये तक की सुविधा दी जा रही है.
हालांकि, कर्मचारियों ने शिकायत की है कि मेदांता, अपोलो, मेडिका जैसे बड़े अस्पतालों में कैशलेस सुविधा नहीं मिल रही है. क्योंकि ये अस्पताल बीमा कंपनी की पैनल सूची में शामिल नहीं हैं.
सरकार की सख्ती
सरकार ने बीमा कंपनी को 15 अप्रैल तक सभी प्रमुख अस्पतालों को सूची में शामिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन कंपनी ने समय सीमा के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की. अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए टाटा एआईजी पर दैनिक दंड लगाने का निर्णय लिया है.
आगे की कार्रवाई
झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी को निर्देश दिया गया है कि वह रांची स्थित प्रमुख अस्पतालों से पैकेज डिटेल्स लेकर बीमा कंपनी की सूची में जल्द शामिल करवाये. साथ ही, सोसायटी को बीमा कंपनी से जुर्माने की राशि वसूलने का भी निर्देश दिया गया है.
योजना का विस्तार
स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई से पेंशनर्स और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लागू होने वाली है. टाटा एआईजी के साथ हुए एमओयू के तहत पेंशनभोगियों को भी 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.