Ranchi : झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है. वित्त विभाग ने सभी विभागों और अधिकारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने 30 जुलाई 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-139 का सभी विभाग सख्ती से पालन करें, ताकि कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन मिल सके.

आदेश जारी
वित्त विभाग के अनुसार, जानकारी मिली थी कि कुछ विभागों और कार्यालयों में कर्मचारियों का वेतन और भत्ता समय पर नहीं मिल रहा है. इसे देखते हुए सभी विभागों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के बिल पर हस्ताक्षर कर उन्हें हर महीने की 25 तारीख के बाद किसी भी दिन कोषागार में जमा किया जा सकता है. इन बिलों का भुगतान बैंक के अंतिम कार्य दिवस पर किया जाएगा. यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक सरकार कोई नया आदेश जारी नहीं करती.
यह आदेश राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त, कोषागार पदाधिकारी और उप-कोषागार पदाधिकारियों को भेजा गया है.
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