Ranchi : झारखंड सरकार ने आपदा मुआवजा नीति में बदलाव किया है. अब राज्य के बाहर किसी व्यक्ति की मौत होने पर भी झारखंड सरकार मुआवजा देगी. गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी नागरिक की दूसरे जिले, दूसरे राज्य या विदेश में अधिसूचित आपदा के कारण मौत होने पर भी उसके आश्रितों को मुआवजा मिल सकेगा.
इसके लिए मृतक के गृह जिले के उपायुक्त (DC) भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेंगे. घटना के सत्यापन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्राथमिकी और जांच रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों के आधार पर सहायता राशि देने की फैसला लिया जायेगा.
मृतक के आश्रित को एक शपथ पत्र देना होगा, ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने दो अलग-अलग राज्यों से सहायता नहीं ली है.
सरकारी प्रीमियम वाले जीवन बीमा के मामलों में बीमा राशि और आपदा मुआवजे में से किसी एक का ही लाभ मिलेगा. निजी प्रीमियम से लिए गए जीवन बीमा के मामलों में आश्रित मुआवजे के पात्र होंगे.