Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने विजयेता तिवारी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मनरेगा आयुक्त को सभी 11 प्रार्थियों का बकाया मानदेय भुगतान कर प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जब सभी प्रार्थी कार्य कर रहे हैं. विभाग द्वारा उनसे कार्य लिया जा रहा है तो जून 2022 के उपरांत उनके मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया गया है?
झारखंड HC का मनरेगा आयुक्त को निर्देश, कर्मियों का बकाया मानदेय भुगतान करें
Last Updated: Apr 03, 2024 12:00 AM (IST)