Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस वाले वेंडर (लिट्टी-चटनी विक्रेता) के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है. वेंडर ने जसीडीह स्टेशन पर भीड़भाड़ और अचानक झटके के कारण चलती ट्रेन से गिरकर अपनी जान गंवा दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि जिस वेंडर की मृत्यु हुई, वह `सच्चा यात्री` नहीं था, क्योंकि वह रेलवे प्रशासन द्वारा जारी उचित लाइसेंस या वैध टिकट के बिना लिट्टी-चटनी बेचने के लिए ट्रेन में चढ़ रहा था. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में हुई.
बिना लाइसेंस वाले विक्रेता की ट्रेन से गिरकर हुई मौत पर मुआवजा देने से झारखंड HC का इनकार
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