Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को जीएसटी अधिकारियों को कार्यालय अवधि के बाद बयान देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए या उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी के नियमों के तहत सक्षम अधिकारी को कार्यालय समय के बाद बयान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं करना चाहिए. याचिकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह दलील दी कि किसी भी अधिकारी का बयान कार्यालय अवधि के दौरान ही दर्ज किया जाना चाहिए.
झारखंड HC ने कहा-GST अधिकारियों को कार्यालय अवधि के बाद बयान देने के लिए नहीं करना चाहिए बाध्य
Last Updated: Jun 17, 2024 12:00 AM (IST)