Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दिये अपने एक फैसले में कहा है कि अचानक झगड़े के बाद आवेश में आकर और बिना किसी पूर्व योजना के की गयी हत्या को हत्या नहीं माना जायेगा. यह फैसला हाईकोर्ट ने श्री राम शर्मा की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई के बाद दिया है. श्री राम शर्मा को देवघर सिविल कोर्ट ने 4 फरवरी 2017 को हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया था. श्री राम शर्मा ने देवघर सिविल कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
झारखंड HC ने कहा- उकसावे पर अचानक की गयी गैर इरादतन हत्या, हत्या नहीं
Last Updated: Jun 11, 2024 12:00 AM (IST)