Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि संपत्तियों से संबंधित बिक्री विलेखों (सेल डीड) को केवल इसलिए गलत घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कोलकाता के रजिस्ट्रार एश्योरेंस के समक्ष किया गया है. दरअसल धनबाद के रहने वाले प्रभास कुमार शाह ने गंगा प्रसाद भगत से धनबाद की एक भूमि की कोलकाता में रजिस्ट्री करवायी थी. जिसके बाद उनकी सेल डीड को रद्द करने के लिए गंगा प्रसाद की पत्नी ने निचली अदालत में याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए धनबाद कोर्ट ने सेल डीड रद्द करने का फैसला सुनाया था. धनबाद कोर्ट के इस फैसले को प्रभास कुमार शाह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने कहा कि सेल डीड को केवल इस आधार पर गलत घोषित करना कि इसे कोलकाता में रजिस्ट्रार एश्योरेंस के कार्यालय ने पंजीकृत किया गया था, कानून के तहत उचित नहीं है.
झारखंड HC ने कहा-कोलकाता में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई, सिर्फ इसलिए डीड रद्द करना उचित नहीं
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