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दो साल का B. ED कोर्स करने का वाले सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को झटका, झारखंड HC ने इस आदेश पर लगाई रोक

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से दो साल का B. ED कोर्स करने का वाले सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को JSSC की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) नियुक्ति प्रक्रिया में दो वर्षीय बी. एड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों का भी दस्तावेज सत्यापन करने आदेश दिया गया था.

यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने दिया था. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई. JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल और अधिवक्ता कुमार प्रिंस ने बहस की. 

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