Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और अन्य लोगों की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि झारखंड के किसी भी जिले के उपायुक्त (डीसी) अब रजिस्ट्री कैंसल नहीं कर सकते हैं. साथ ही अदालत ने डीड कैंसिलेशन के दौरान डीड धारक के ऊपर की गयी प्राथमिकियां भी रद्द करने का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट में निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की.
झारखंड HC का बड़ा आदेश : DC रद्द नहीं कर सकते सेल डीड, निशिकांत दुबे की याचिका स्वीकार
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