Ranchi : एक कंपनी को सरकारी अनुदान नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में किसी सरकारी अधिवक्ता के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उद्योग सचिव को 26 जून को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि उद्योग सचिव इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में मोंगिया हाईटेक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सरकार की उद्योग नीति के तहत राज्य में प्लांट लगाने वाली कंपनी को सरकार की ओर से अनुदान राशि दी जाएगी. कंपनी सारी अर्हता पूरी करती है और सरकार से पांच करोड़ रुपये का अनुदान का दावा किया गया था. लेकिन सरकार ने यह कहते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया कि कंपनी सभी अर्हता पूरी नहीं करती है.
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