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झारखण्ड हाईकोर्ट का निर्देश, जब्त किये गये सिलेंडर का इस्तेमाल कर बचायें लोगों की जान

Ranchi: कोरोना से जुडी पीआईएल पर सुनवाई के लिए झारखंड सरकार के आग्रह को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए शनिवार को सुनवाई की. शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए आइए पर आकस्मिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं राज्य के सभी जिला न्यायालयों को निर्देश दिया है कि जितने भी जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उन्हें तत्काल आकस्मिक सेवा में इस्तेमाल किया जाये.

जब्त किये गए ऑक्सीजन सिलेंडर को इस्तेमाल मरीजों की जान बचाने में किया जाये

इसके लिए जिले के डीसी को अधिकृत करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना काल खत्म होने तक पुलिस एवं अन्य एजेंसियों द्वारा जब्त किये गए ऑक्सीजन सिलेंडर जो फिलहाल मालखाने में पड़े हैं. उनका इस्तेमाल मरीजों की जान बचाने में किया जाये. राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए. हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि जिसके बाद अब ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्ल्त में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है.

राज्य सरकार भविष्य की तैयारियों को लेकर सजग

शनिवार को छुट्टी के दिन अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार भविष्य की तैयारियों को लेकर सजग हैं और गंभीरता से राज्य की मौजूदा स्थिति से निपटते हुए भविष्य की तैयारी कर रही है. यह सराहनीय है. हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के लिए महाधिवक्ता ने अदालत से विशेष आग्रह किया था. अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए आइए पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.

कोर्ट कर रहा समय- समय पर मॉनिटरिंग

बता दें की कोरोना से जुडी पीआईएल पर झारखंड हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है. और समय समय पर अधिकारियों को निर्देश देने के साथ राज्य सरकार द्वारा उठाते जा रहे कदमों की मॉनिटरिंग भी कर रहा है.  

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