Vinit Abha Upadhayay Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को उद्योग विभाग के द्वारा बर्खास्त किये गये कर्मचारी को 19 साल का लंबित वेतन देने का निर्देश दिया है. दरअसल भावेश कुमार झा को उद्योग विभाग के अधीनस्थ हथकरघा, रेशम और रेशम उत्पादन विभाग में 1984 में पायलट प्रोजेक्ट सेंटर में क्लर्क-कम-कैशियर के पद पर नियुक्त किया गया था. नौकरी पर रहने को कई वर्षों बाद याचिकाकर्ता(भावेश कुमार झा) को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गयी.
सरकार ने जिसे वर्षों पहले नौकरी से निकाला, उसे झारखंड हाईकोर्ट ने 19 वर्ष का वेतन देने का दिया निर्देश
Last Updated: Mar 27, 2024 12:00 AM (IST)