Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने अरुण कुमार दुबे पर 25,000 हजार का जुर्माना लगाया है. अदालत ने जुर्माने की राशि झालसा के कोष में जमा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अरुण कुमार दुबे की जनहित याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि गलत मंशा से जनहित याचिका दाखिल की गई है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की. दरअसल, रिम्स में एडमिशन में धांधली का आरोप लगाते हुए अरुण दुबे ने जनहित याचिका दाखिल की थी. इसे भी पढ़ें- विशेष">https://lagatar.in/special-session-from-september-18-congress-bjp-issue-whip-to-their-mps-to-remain-present-in-parliament/">विशेष
सत्र 18 सितंबर से, कांग्रेस-भाजपा ने अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने को लेकर व्हिप जारी किया [wpse_comments_template]
झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता अरुण दुबे पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

Leave a Comment