पिछली सुनवाई में अदालत ने जाहिर की थी नाराजगी
इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ट्रिपल टेस्ट करवाकर चुनाव कराया जायेगा. इस पर न्यायालय ने नारजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बैगर निकाय चुनाव कराया जाये. ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते हैं और यह आदेश दिये जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना कोर्ट की आदेश की अवमानना है. दरअसल निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो ने राज्य में जल्द नगर निगम और निकाय चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3qTwitter (X) :">https://x.com/lagatarIN">
https://x.com/lagatarIN
google news :">https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXuoAswjfm4Aw?ceid=IN:en&oc=3">
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXuoAswjfm4Aw?ceid=IN:en&oc=3