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झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, चार माह में कराएं नगर निगम और निकाय चुनाव

Ranchi :  स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि चार महीने में चुनाव की प्रक्रिया की जाये. इस दौरान अदालत के आदेश के तहत राज्य की मुख्य सचिव कोर्ट के सामने उपस्थित हुईं. न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने अगली सुनवाई में उन्हें उपस्थित होने से छूट दी है.

पिछली सुनवाई में अदालत ने जाहिर की थी नाराजगी

इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ट्रिपल टेस्ट करवाकर चुनाव कराया जायेगा. इस पर न्यायालय ने नारजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बैगर निकाय चुनाव कराया जाये. ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते हैं और यह आदेश दिये जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना कोर्ट की आदेश की अवमानना है. दरअसल निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो ने राज्य में जल्द नगर निगम और निकाय चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q

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