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खूंटी गैंगरेप के दोषी को बेल देने से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार

Ranchi: खूंटी में वर्ष 2018 में हुए चर्चित कोचांग सामूहिक दुष्कर्म मामले के सजायाफ्ता जुनास मुंडा को बेल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. जुनास मुंडा ने अपनी कस्टडी को आधार बताते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसकी अर्जी ठुकरा दी. बता दें कि खूंटी सिविल कोर्ट ने 17 मई 2019 को जुनास मुंडा को सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला साल 2018 जून महीने का है. इस केस से जुड़े अन्य दोषी भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इसे भी पढ़ें-ढुल्लू">https://lagatar.in/mla-saryu-rai-also-targeted-bjp-leaders-on-the-pretext-of-dhullu/">ढुल्लू

और उनके परिजनों की बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा है मेरे पास, जल्द खुलासा- सरयू
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