बिजली व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन में थोड़ा वक्त लगेगा-जीएम
अदालत ने मृतक की पत्नी को 11 लाख रुपये देने का आदेश दिया था
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में कमलेश चोपड़ा के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है जो कम्पनसेशन से जुड़ा हुआ है. इसी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया था कि मृतक की पत्नी को मुआवजे के तौर पर 11 लाख रुपये का भुगतान किया जाए. लेकिन अब तक आश्रित को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसपर अदालत ने कड़ी नाराज़गी जाहिर की है.ट्रेजरी अधिकारी का भी वेतन रोकने की चेतावनी
वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शंकर लाल अग्रवाल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आश्रित को अब 15 लाख रुपये मुआवज़ा राशि के तौर पर दिया जाए. हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन करने के लिये सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट ने DGP के साथ साथ ट्रेजरी अधिकारी का भी वेतन रोकने की चेतावनी दी है. इसे भी पढ़ें: वाराणसी">https://lagatar.in/varanasi-gyanvapi-case-debate-complete-verdict-reserved-district-judge-will-tell-on-september-12/">वाराणसीज्ञानवापी मामला : बहस पूरी, फैसला सुरक्षित, जिला जज 12 सितंबर को बतायेंगे, केस सुनने लायक है या नहीं [wpse_comments_template]

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