Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में गिरिडीह जिले के पचंबा पैक्स के मैनेजर संतोष यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केस के अनुसंधानकर्ता (आईओ) के जवाब को देखते हुए अदालत ने 12 जनवरी को राज्य के डीजीपी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी की इस मामले में कोई संलिप्तता अनुसंधान के क्रम में नहीं मिली है. वह निर्दोष है. इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए. बता दें कि वर्ष 2022 में गिरिडीह के पचंबा पैक्स के द्वारा खरीदे गए 800 क्विंटल धान को मिल में नहीं भेजा गया था. गिरिडीह डीसी ने इसे धान का गबन मानते हुए पचंबा पैक्स के मैनेजर संतोष यादव एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.
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