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‘User Doesn’t Exist’ की तकनीकी समस्या पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ताओं की सीटें सुरक्षित

Ranchi News: सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने कोर्ट का ध्यान पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन नहीं होने की ओर आकृष्ट कराया. उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा आयोग को तकनीकी समस्या की जांच और समाधान के लिए एक सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाने का निर्देश दिया गया था, जिसका अब तक अनुपालन नहीं किया गया है.
 
फाइल फोटो
  • माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामला

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट में आज न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित उस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें अभ्यर्थियों को अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करने के बावजूद पोर्टल पर ‘User Doesn’t Exist’ का संदेश प्रदर्शित होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने कोर्ट का ध्यान पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन नहीं होने की ओर आकृष्ट कराया. उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा आयोग को तकनीकी समस्या की जांच और समाधान के लिए एक सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाने का निर्देश दिया गया था, जिसका अब तक अनुपालन नहीं किया गया है. वहीं आयोग की ओर से उपस्थित संजय पिपरावाल ने उक्त आदेश के अनुपालन के लिए समय की मांग की.

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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनकी सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, ताकि मामले के अंतिम निर्णय तक उनके हितों की रक्षा की जा सके. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की जाएगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा.

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